नई दिल्लीः ई-कॉमर्स क्षेत्र की प्रमुख कंपनी अमेजन ने रिलायंस के साथ फ्यूचर ग्रुप के 24,713 करोड़ रुपए की डील को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सूत्रों ने कहा कि यह कदम हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद उठाया गया, जिसमें यथास्थिति बनाए रखने के एकल न्यायाधीश के फैसले को रोकते हुए कहा गया था कि वैधानिक अधिकारियों को कानून के अनुसार काम करने से रोका नहीं जा सकता है। अब अमेजन ने इस मामले में फ्यूचर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
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बता दें कि इस डील को पहले ही सीसीआई से मंजूरी मिल चुकी है और सेबी तथा सरकार ने कोई आपत्ति नहीं की है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (FRL) और रिलायंस रिटेल के बीच 24,713 करोड़ रुपए के कारोबार अधिग्रहण की डील के संबंध में एकल न्यायाधीश के आदेश पर रोक लगा दी थी। पीठ ने कहा कि राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) और बाजार नियामक सेबी जैसे सांविधिक निकायों को डील के संबंध में कानून के अनुसार आगे बढ़ने से रोका नहीं जा सकता है।
पीठ ने अमेजन को भी नोटिस जारी किया और 26 फरवरी तक एफआरएल की अपील पर उसका पक्ष मांगा। उसके बाद इस मामले में रोजाना सुनवाई की जाएगी। अमेजन ने इस डील पर सिंगापुर के आपातकालीन मध्यस्थता न्यायाधिकरण के अंतरिम आदेश को लागू कराने के लिए उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश की पीठ के समक्ष अपील दायर की थी। न्यायाधिकरण ने फ्यूचर रिटेल को रिलायंस रिटेल के साथ उसके 24,713 करोड़ रुपए की डील पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश दिया था।
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