बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर रही दिश सलियन की मौत की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। बॉम्बे HC ने अपने आदेश में कहा है कि अगर किसी के पास दिशा की मौत से संबंधित कोई सबूत है तो वह सीआरपीसी प्रावधानों के अनुसार पुलिस तक पहुंच सकता है।