अंबाला छावनी (हरियाणा) : छावनी नगर परिषद में प्रोमिला वर्सस मुनसीपल कॉपरेशन मामले में कोर्ट से बल्फ अदालत के आदेशों अनुसार वाहनों को जब्त करने पहुंचे। हालाकि यह मामला अम्बाला छावनी नगर परिषद में एक दुकान से जुड़ा हुआ है। महिला दुकान के लिए अनेक अधिकारियों के सामने गुहार लगाती रही, लेकिन जब उसकी सुनवाई नहीं हुई तो उसे अदालत की श्ररण लेनी पड़ी और अदालत के आदेशों के अनुसार कोर्ट से अधिकारी नगर परिषद पहुंचे और वाहनो को अपने कब्जे में लेने की प्रक्रिया शुरू की। इस दौरान नगर परिषद के वाहनों को कब्जे में लेने की प्रक्रि या के चलते अधिकारी हैरान थे। बता दें कि 21 साल पहले नगर परिषद ने हटाया खोखा दोबारा बनाकर नहीं दिया था।
सेशन में केस हारने के बाद नगर परिषद ने हाईकोर्ट में अपील की थी हाई कोर्ट के सामने महिला ने गुहार लगाई थी कि वह नगर परिषद के अधिकारियों के चक्कर काटकर थक चुकी है किंतु आज तक उसको इंसाफ नहीं मिला है। एक रैगुलेशन की कॉपी हाईकोर्ट में पेश की गई कोर्ट ने मामले को सुनवाई करते हुए नगर परिषद सचिव राजेश कुमार की बोलेरो के साथ-साथ अर्थ मूविंग मशीन और ट्रैक्टर को केस के साथ-साथ अटैच करने के आदेश दिए।
जानकारी देते हुई नगर परिषद के सचिव ने बताया कि यह मामला बहुत पुराना है हाईकोर्ट में हमने अपील दायर की थी और हाईकोर्ट में गाड़ियों को छुड़वाने के लिए अर्जी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि लोअर कोर्ट में एक बार हम यह मुकदमा जीत चुके हैं और सेशन कोर्ट में महिला जीत गई। उसी को लेकर हमने हाई कोर्ट में याचिका दायर की हुई है ।