नई दिल्लीः बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में मुख्य आरोपी आरिज खान को दिल्ली की साकेत कोर्ट ने 1 लाख रुपए जुर्माने के साथ फांसी की सजा सुनाई है। 2008 में हुए बाटला हाउस एनकाउंटर में आरिज़ खान मुख्य आरोपी है। कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रियर केस माना है। इसी के साथ कोर्ट ने दिवंगत इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा के परिवार को 10 लाख देने को कहा।
आरिज के वकील ने उसकी कम उम्र का हवाला देते हुए उदारता दिखाने की पैरवी की थी। जिसपर कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उसे फांसी की सजा सुनाई है। गौरतलब है कि 8 मार्च को अदालत ने इस मामले में आरिज खान को दोषी ठहराया था। अदालत के अनुसार, उसने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की हत्या की थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप यादव ने कहा था कि आरिज खान ने अपने साथियों के साथ मिलकर साजिशन इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की गोली मारकर हत्या की थी। बटला हाउस मुठभेड़ के बाद आरिज कथित रूप से फरार चल रहा था। लगभग एक दशक बाद फरवरी, 2018 में उसे गिरफ्तार किया गया था।