पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी
चंडीगढ़: पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी को हाईकोर्ट ने अब कोटकपूरा गोलीकांड मामले में दर्ज एफआईआर पर 23 मार्च तक रोक लगाते हुए अग्रिम जमानत पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया है। जस्टिस अवनीश झिंगन ने यह आदेश दिए हैं।
बता दें कि अभी सोमवार को ही हाईकोर्ट ने सैनी को बहबल कलां गोलीकांड मामले में अग्रिम जमानत दे दी है। अब सैनी ने कोटकपूरा में दर्ज उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर में अग्रिम जमानत दिए जाने की मांग को लेकर याचिका दायर की है। यह केस फरीदकोट की ट्रायल कोर्ट में चल रहा है। इस केस में सैनी के खिलाफ चालान भी पेश किया जा चुका है।