कपूरथलाः डिप्टी कमिश्नर घनश्याम थोरी ने फौजदारी एक्ट 1973 की धारा 144 के अधीन प्राप्त हुए अधिकारों का इस्तेमाल करने के निर्देश दिए हैं। जिसके मुताबिक, मकान मालिक या किराएदारों को अपने घरों में काम कर रहे नौकर, नौकरानियां, घरेलू नौकर आदि की जानकारी नजदीकी पुलिस स्टेशन में दर्ज करवानी होगी। बता दें कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या सरकार की तरफ से जारी पहचान पत्र थाने में जमा करवाना होगा, ताकि पुलिस उनका सत्यापन सुनिश्चित कर सकें। यह आदेश 06-03-2021 से 04-05-2021 तक लागू रहेंगे।