नई दिल्लीः उच्चतम न्यायालय ने सोशल मीडिया कंपनी व्हाट्सऐप की नई निजता नीति के खिलाफ कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की याचिका की सुनवाई करने से शुक्रवार को इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे, न्यायमूतर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम की खंडपीठ ने याचिका की सुनवाई के दौरान कहा, ‘‘हमें बताया गया है कि ऐसा ही एक मामला दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित है।’’
खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा, ‘‘हम याचिकाकर्ता को उच्च न्यायालय के समक्ष जाने के लिए याचिका वापस लेने की अनुमति देते हैं।’’ याचिकाकर्ता ने व्हाट्सऐप को अपनी नई निजता नीति को वापस लेने का निर्देश देने का अनुरोध किया था। याचिका में कहा गया कि यह नीति कथित तौर पर कानून का उल्लंघन करती है और इससे देश की सुरक्षा पर असर पड़ सकता है।