नयी दिल्ली, दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1984 सिख विरोधी दंगों की पीड़ित की याचिका पर आप सरकार से बुधवार को जवाब मांगा। याचिका में पीड़ित ने दावा किया कि 2006 और 2014 में घोषित मुआवजे का उन्हें भुगतान नहीं किया गया। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया और पीड़ित महिला की याचिका पर उसका रुख जानना चाहा है। महिला के पति की दंगों में मौत हो गई थी। याचिकाकर्ता बलबीर कौर ने दावा किया कि 1997 में उन्हें 3.3 लाख रूपये का मुआवजा दिया गया था। इसके बाद दिल्ली सरकार ने 1984 के दंगा पीड़ितों के लिए 2006 में 3.5 लाख रूपये और 2014 में 5 लाख रूपये के मुआवजे की घोषणा की थी। हालांकि याचिका में कहा गया कि उन्हें इन मुआवजों की राशि नहीं मिली। उन्होंने अदालत से दिल्ली सरकार को इन मुआवजा राशि का भुगतान करने का निर्देश देने की मांग की।
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