चंडीगढ़: पंजाब के वित्त, आबकारी एवं कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज घोषणा की कि मोहाली आबकारी टीम और मोहाली पुलिस के विशेष अभियान समूह ने हंडेसरा के पास एक ट्रक को रोका, जिसमें 220 पेटी शराब जब्त की गई, जिस पर “केवल चंडीगढ़ में बिक्री के लिए” लिखा हुआ था।
उन्होंने कहा कि यह अभियान चंडीगढ़ (यू.टी.) से अवैध शराब की तस्करी के लगातार खतरे से निपटने के लिए पिछले कुछ दिनों में राज्य भर में शुरू किए गए विशेष अभियान का हिस्सा था। अभियान का विवरण देते हुए, आबकारी एवं कराधान मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने खुलासा किया कि यह जब्ती हाल के दिनों में छह प्रमुख मामलों में से एक है, जहां चंडीगढ़ से पंजाब में शराब की तस्करी की जा रही थी।
उन्होंने कहा कि पुलिस स्टेशन हंडेसरा में पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 की धारा 61(1)(14) और 78(2) के तहत एफआईआर नंबर 01 दिनांक 11.01.2025 दर्ज की गई है।इसके अतिरिक्त चंडीगढ़ से शराब तस्करी के अन्य मामलों के संबंध में मोहाली जिले के विभिन्न थानों में छह और एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न ब्रांडों की शराब की 42 पेटियां जब्त की गई हैं।
मंत्री चीमा ने आगे बताया कि चालू वित्त वर्ष में 31.12.2024 तक चंडीगढ़ शराब तस्करी से संबंधित 114 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिनमें इन मामलों में 30,096 शराब की बोतलें बरामद की गई हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आबकारी विभाग और पंजाब पुलिस दोनों ही शराब तस्करी के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं। उन्होंने कहा, “पंजाब पुलिस के निरंतर सहयोग से चल रहे अभियान को और तेज किया जाएगा और शराब तस्करी में शामिल किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।” वित्त मंत्री हरपाल सिंह ने जोर देकर कहा कि शराब की तस्करी अवैध है, दंडनीय अपराध है और पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 के तहत राज्य के राजस्व को नुकसान पहुंचाता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि ऐसी गतिविधियों में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और अपराधियों को कानून के अनुसार गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने पंजाब के लोगों से अपील की कि वे राज्य को किसी भी तरह के राजस्व नुकसान से बचाने के लिए ऐसी किसी भी गतिविधि के बारे में विभाग को सूचित करें।