अपराधियों की अब खैर नहीं…1 जुलाई से लागू होंगे नए आपराधिक कानून, जानिए क्या बदलेगा

इसमें अब तक हत्या के मामले में लागू होने वाली आईपीसी की धारा 302 की जगह अब भारतीय न्याय संहिता कानून 2023 (बीएनएस) की धारा 101 लागू होगी।

चंडीगढ़: चंडीगढ़ में 1 जुलाई से कानून बदल जाएगा। इसमें इंडियन पैनल कोड (आईपीसी) की कई धाराओं में बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि 1 जुलाई से भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 के कानून लागू हो रहे हैं। इसमें अब तक हत्या के मामले में लागू होने वाली आईपीसी की धारा 302 की जगह अब भारतीय न्याय संहिता कानून 2023 (बीएनएस) की धारा 101 लागू होगी। चंडीगढ़ पुलिस ने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है।

इन धाराओं में होगा बदलाव

पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, अब तक दुष्कर्म के मामले में आईपीसी की धारा 376 लगती थी। लेकिन अब बीएनएस 2023 की धारा 64 के तहत कार्रवाई होगी। अब तक सड़क दुर्घटना में मौत होने पर पुलिस आईपीसी की धारा 304ए के तहत कार्रवाई करती थी। लेकिन अब बीएनएस की धारा 106 के तहत कार्रवाई करनी होगी।

इसी तरह लूट के मामले में अब तक आईपीसी की धारा 392 के तहत कार्रवाई हो रही थी, लेकिन अब यह कार्रवाई बीएनएस की धारा 309 (4) के तहत होगी। स्नैचिंग के मामले में अब तक आईपीसी की धारा 379ए के तहत कार्रवाई होती थी, लेकिन अब यह कार्रवाई बीएनएस 2023 की धारा 134 के तहत होगी।

4 महीने पहले लॉन्च हुआ था ऐप

चंडीगढ़ पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता को लागू करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप में तीनों नए कानूनों से जुड़ी सारी जानकारी उपलब्ध है।

कोई भी व्यक्ति इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकता है। चंडीगढ़ पुलिस लोगों को पूरी जानकारी देने की कोशिश कर रही है। इस ऐप में लोग नए और पुराने दोनों कानूनों के प्रावधानों और उनके बीच के अंतर को जान सकते हैं।

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