Punjab Holiday News : आगामी नगर निगम चुनावों के मद्देनजर 21 दिसंबर 2024 को पूरे पंजाब में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। चुनाव आयोग ने यह घोषणा पांच नगर निगमों, 41 नगर परिषदों और कई वार्ड-वार उपचुनावों के लिए मतदान का हवाला देते हुए की है।
पांच नगर निगमों, 41 नगर परिषदों और नगर पंचायतों में आम चुनाव तथा 41 नगर परिषदों में उपचुनाव वाले क्षेत्रों में 21 दिसंबर को मतदान के दिन अवकाश घोषित किया गया है। यह अवकाश निगोशिएबल एक्ट के तहत होगा।
वहीं, राज्य चुनाव आयोग ने चुनाव वाले क्षेत्रों में 21 दिसंबर को शुष्क घोषित किया है। इस दिन इन क्षेत्रों में शराब की सभी दुकानें बंद रहेंगी। वहीं, चुनाव वाले क्षेत्रों के मतदाताओं को भी नियमानुसार अवकाश दिया जाएगा। चाहे वह सरकारी कर्मचारी हो या किसी निजी फर्म में काम करता हो।