दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने 1 अक्टूबर से सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाने पर रोक लगाने का फैसला किया है। बता दें कोविड अस्पतालों में अनुबंध पर रखे गए स्वास्थ्य कर्मियों की सेवाएं साल के अंत तक बढ़ाई गईं।