पूर्व मुख्य सचिव सर्वेश कौशल को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, लुक आउट नोटिस और विजिलेंस कार्यवाही स्थगित

चंडीगढ़: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्य सचिव सर्वेश कौशल को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ पंजाब विजिलेंस द्वारा जारी लुक आउट नोटिस पर रोक लगा दी है और विजिलेंस को उनके खिलाफ कोई भी कठोर कार्रवाई करने से रोक दिया है। इस बीच, सर्वेश कौशल ने अदालत को आश्वासन दिया है कि.

चंडीगढ़: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्य सचिव सर्वेश कौशल को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ पंजाब विजिलेंस द्वारा जारी लुक आउट नोटिस पर रोक लगा दी है और विजिलेंस को उनके खिलाफ कोई भी कठोर कार्रवाई करने से रोक दिया है। इस बीच, सर्वेश कौशल ने अदालत को आश्वासन दिया है कि वह तीन सप्ताह में विदेश से स्वदेश लौटने के बाद विजिलेंस जांच में शामिल होने के लिए तैयार हैं।

हाईकोर्ट के जस्टिस विनोद भारद्वाज ने इस मामले में सुनवाई के दौरान कहा कि सर्वेश कौशल के विदेश में रहने के दौरान उनके खिलाफ लुक आउट नोटिस (एलओसी) भी गलत तरीके से जारी किया गया था। उन्होंने कहा कि एलओसी उनकी वतन वापसी की राह में रोड़ा बन गई है। इस मामले में स्टे नोटिस भी जारी किया गया है।

सर्वेश कौशल की ओर से अधिवक्ता आरएस चीमा, नितिन कौशल और अन्य वकील उपस्थित हुए, जबकि पंजाब सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता गौरव गर्ग धुरीवाला और भारत सरकार की ओर से भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सत्य पाल जैन अदालत में उपस्थित हुए। कोर्ट ने इस केस को केबीएस सिद्धू केस से भी जोड़कर अगली सुनवाई की तारीख 8 फरवरी 2023 तय की है।

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