Uttar Pradesh में व्यक्ति की गोली मारकर हत्या, आरोपी को हुई उम्र कैद की सजा

प्रतापगढ़ की जिला अदालत ने हत्या के एक मामले में एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई और उस पर जुर्माना भी लगाया।अभियोजन पक्ष के अनुसार, राकेश कुमार नामक व्यक्ति ने बाघराय थाने में दर्ज कराए गए मामले में आरोप लगाया था कि 18 मई, 2015 को वह अपने चचेरे.

प्रतापगढ़ की जिला अदालत ने हत्या के एक मामले में एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई और उस पर जुर्माना भी लगाया।अभियोजन पक्ष के अनुसार, राकेश कुमार नामक व्यक्ति ने बाघराय थाने में दर्ज कराए गए मामले में आरोप लगाया था कि 18 मई, 2015 को वह अपने चचेरे भाई लाला राम सरोज के साथ मोटरसाइकिल से घर लौट रहा था, तभी रास्ते में ठाकुराइन की गांव में पंकज सरोज उर्फ़ पक्का एवं दब्बू उर्फ़ कृष्ण कुमार ने उसके भाई की तमंचे से गोली मार कर हत्या कर दी थी। जिला सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार सिंह ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सोमवार को पंकज को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उस पर 27 हजार रुपए जुर्माना लगाया, जबकि साक्ष्य के अभाव में कृष्ण को बरी कर दिया गया है।

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