हरियाणा विजिलेंस ने धोखाधड़ी एवं रिश्वत मामले में HCS अधिकारी को किया गिरफ्तार

चंडीगढ़: हरियाणा राज्य विजिलेंस ने वर्ष 2023 के पहले मामले में जबरन वसूली, धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी के आरोप में 2016 बैच के एक एचसीएस अधिकारी व उसके परिवार के तीन सदस्य एक चाचा और दो भाई के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। वर्तमान में एचसीएस अधिकारी हरियाणा विमुक्त घुमंतु जाति विकास बोर्ड के सदस्य सचिव.

चंडीगढ़: हरियाणा राज्य विजिलेंस ने वर्ष 2023 के पहले मामले में जबरन वसूली, धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी के आरोप में 2016 बैच के एक एचसीएस अधिकारी व उसके परिवार के तीन सदस्य एक चाचा और दो भाई के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। वर्तमान में एचसीएस अधिकारी हरियाणा विमुक्त घुमंतु जाति विकास बोर्ड के सदस्य सचिव के पद पर तैनात है।

एचसीएस अधिकारी और उसके भाई को हाल ही में हुए नूंह जिला परिषद चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के बहाने एक महिला उम्मीदवार से 9,60,000 रुपये की मांग और स्वीकृति के आरोपों को साबित करने के लिए रिकॉर्ड में आने वाले सबूतों के बाद गिरफ्तार किया गया है। विजिलेंस के प्रवक्ता ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान एचसीएस अधिकारी वकील अहमद और उनके भाई फखरुद्दीन के रूप में हुई है।

विजिलेंस को दी शिकायत में तावडू निवासी शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आरोपी एचसीएस अधिकारी और उनके परिवार के सदस्य एचसीएस अधिकारी के प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए नूंह जिला परिषद चुनाव (वार्ड नंबर 3) में चुनाव प्रक्रिया में हेरफेर कर उसकी पुत्रवधू की मदद करने के एवज में 10,00,000 रुपये की रिश्वत की मांग कर रहे थे। और इस प्रक्रिया में उन्होंने शिकायतकर्ता से 9,60,000 रुपये ले लिए थे।

तथ्यों के सत्यापन के बाद विजिलेंस ने पाया कि एचसीएस अधिकारी और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के आरोप साबित हुए। अधिकारी को प्रासंगिक समय पर संपदा अधिकारी, एचएसवीपी, पानीपत के रूप में तैनात किया गया था। ब्यूरो के पुलिस स्टेशन गुरुग्राम में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और आगे की जांच जारी है।

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