शीज़ान खान के वकील ने कहा, डेटिंग ऐप पर व्यक्ति के संपर्क में थी तुनिषा शर्मा

पालघर: अभिनेता शीज़ान खान के वकील ने महाराष्ट्र के पालघर की एक अदालत को सोमवार को बताया कि टीवी अभिनेत्री तुनिषा शर्मा एक ‘डेटिंग ऐप’ पर अली नाम के किसी व्यक्ति के संपर्क में थी और अपनी मौत से ठीक पहले 21 और 23 दिसंबर को उसके साथ थी। खान को अभिनेत्री को आत्महत्या के.

पालघर: अभिनेता शीज़ान खान के वकील ने महाराष्ट्र के पालघर की एक अदालत को सोमवार को बताया कि टीवी अभिनेत्री तुनिषा शर्मा एक ‘डेटिंग ऐप’ पर अली नाम के किसी व्यक्ति के संपर्क में थी और अपनी मौत से ठीक पहले 21 और 23 दिसंबर को उसके साथ थी। खान को अभिनेत्री को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है और वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

अदालत ने अभिनेता खान की जमानत याचिका पर सुनवाई 11 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी। शर्मा और खान ने टीवी धारावाहिक ‘अली बाबा: दास्तान-ए-काबुल’ में खान के साथ अभिनय किया था। अभिनेत्री ने वसई के पास धारावाहिक के सेट पर 24 दिसंबर को कथित रूप से आत्महत्या कर ली थी। शर्मा और खान का प्रेम प्रसंग था, लेकिन दोनों हाल में अलग हो गए थे। वसई में जिला और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आरडी देशपांडे ने अभियोजन और बचाव पक्ष दोनों की दलीलें सोमवार को सुनीं और शर्मा के वकील के वक्त देने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया और जमानत याचिका पर सुनवाई 11 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी।

खान के वकील शैलेंद्र मिश्रा और शरद राय ने अदालत को बताया कि उनका मुवक्किल निदरेष हैं और शर्मा की मौत से उसका कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि बॉलीवुड अभिनेता सूरज पंचोली को भी अभिनेत्री-गायिका जिया खान को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में जमानत मिल गई थी। जिया ने 2013 में खुदकुशी कर ली थी। मिश्रा और राय ने यह भी कहा कि शर्मा एक ‘डेटिंग ऐप’ पर अली नाम के एक व्यक्ति के संपर्क में थी और 21 से 23 दिसंबर के बीच उसके साथ थीं।

वकीलों ने अदालत में दावा किया कि कथित आत्महत्या से पहले भी, उन्होंने अली के साथ 15 मिनट तक वीडियो कॉल पर बात की थी। इस पहलू की जांच की मांग करते हुए अधिवक्ताओं ने यह भी कहा कि घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है।मिश्रा और राय ने खान के खिलाफ लव जिहाद, शर्मा को हिजाब पहनने और उर्दू सीखने के लिए मजबूर करने के आरोपों का खंडन किया। शर्मा परिवार के ओर से पेश अधिवक्ता तरुण शर्मा ने दस्तावेजों को देखने और अपनी दलीलें तैयार करने के लिए अदालत से समय मांगा, जिसे न्यायाधीश ने मंजूर कर लिया।

 

 

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