BIS द्वारा बिना आईएसआई मार्क के खिलौने बेचने वाली दुकान पर छापा, खिलौने किए ज़ब्त

हरियाणा: भारतीय मानक ब्यूरो के चंडीगढ़ के हरियाणा शाखा कार्यालय के अधिकारियों की टीम ने 11 जनवरी 2023 को मेसर्स ओम साई स्टोर (ब्रिलियंट किड्ज़) हरियाणा के परिसर में तलाशी और जब्ती की। तलाशी के दौरान फर्म गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों के उल्लंघन में लिप्त पाई गई क्योंकि फर्म उन खिलौनों का भंडारण और बिक्री कर.

हरियाणा: भारतीय मानक ब्यूरो के चंडीगढ़ के हरियाणा शाखा कार्यालय के अधिकारियों की टीम ने 11 जनवरी 2023 को मेसर्स ओम साई स्टोर (ब्रिलियंट किड्ज़) हरियाणा के परिसर में तलाशी और जब्ती की। तलाशी के दौरान फर्म गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों के उल्लंघन में लिप्त पाई गई क्योंकि फर्म उन खिलौनों का भंडारण और बिक्री कर रही थी जिन पर अनिवार्य बीआईएस मानक मार्क नहीं था। इनके स्टॉक में भारी मात्रा मेंनॉन ISI मार्क वाले खिलौने पाए गए और BIS टीम ने इन्हें जब्त कर लिया। भारत सरकार द्वारा जारी गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों दिनांक 01/01/2021 के तहत खिलोनों पर बीआईएस मानक चिह्न का उपयोग अनिवार्य है. जिसके लिए ऐसे निर्माताऔं को भारतीय मानक ब्यूरो से लाइसेंस लेना अनिवार्य है।

बीआईएस अधिनियम के अनुसार, कोई भी निकाय गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों के तहत शामिल वस्तुओं को बीआईएस मानक चिह्न के बिना बेच, स्टोर, आयात या उनका निर्माण नहीं कर सकता है. हालांकि, अभी भी कुछ विक्रेता अनिवार्य बीआईएस मानक चिह्न के बिना खिलौनों की बिक्री में लगे हुए हैं। भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 के तहत अपराधियों के खिलाफ बीआईएस हरियाणा शाखा कार्यालय द्वारा कार्रवाई शुरू की जा रही है। यह अपराध बीआईएस अधिनियम की धारा 17 का उल्लंघन है और बीआईएस अधिनियम, 2016 की धारा 29 (3) के अनुसार 2 साल तक के कारावास या कम से कम 2 लाख रुपये के जुर्माने पहले उल्लंघन के लिए या दोनों के साथ दंडनीय है । बीआईएस अधिनियम के प्रावधानों के तहत अभियोजन को सक्षम न्यायालय में शुरू किया जाएगा।

यह कई बार देखा गया है कि अनिवार्य बीआईएस प्रमाणीकरण के तहत आने वाले उत्पादों को बिना बीआईएस मानक चिह्न के आम उपभोक्ताओं को भारी लाभ के लिए बेचा जाता है। इसलिए, लोगों को बीआईएस वेबसाइट http://www.bis.gov.in पर जाकर या बीआईएस-केयर ऐप के माध्यम से खरीद से पहले उत्पादों पर आई एस आई मार्क को अनिवार्य करने वाले गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों या आईएसआई मार्क की वास्तविकता का पता लगाना चाहिए। । अत: आम जनता से अनुरोध है कि वे खरीदने से पहले प्रत्येक खिलौने पर आईएसआई चिह्न की जांच करें और यदि उन्हें किसी उत्पाद पर आईएसआई चिह्न के दुरुपयोग या गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों के उल्लंघन का कोई मामला मिलता है,तो इसकी सूचना प्रमुख, हरियाणा शाखा कार्यालय, बीआईएस, प्लॉट नंबर 4-ए, सेक्टर 27-बी, मध्य मार्ग चंडीगढ़ – 160019 को दी जा सकती है। । ऐसी शिकायतें ईमेल द्वारा [email protected] या[email protected]पर याBIS CARE APP पर या टेलीफोन 0172-2650290 से भी की जा सकती हैं। ऐसी जानकारी के स्रोत को गोपनीय रखा जाएगा।

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