स्क्रैप वाहन के मालिक द्वारा नया वाहन खरीदने पर मोटर व्हीकल टैक्स से छूट देने संबंधी नोटिफिकेशन जारी: मंत्री Laljit Bhullar

चंडीगढ़: पंजाब सरकार द्वारा राज्य में प्रदूषण को घटाने के मकसद से स्क्रैप वाहन के मालिक को नया वाहन खरीदने पर मोटर व्हीकल टैक्स से छूट देने सम्बन्धी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने बताया कि केंद्रीय सडक़ परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा नए वाहनों.

चंडीगढ़: पंजाब सरकार द्वारा राज्य में प्रदूषण को घटाने के मकसद से स्क्रैप वाहन के मालिक को नया वाहन खरीदने पर मोटर व्हीकल टैक्स से छूट देने सम्बन्धी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने बताया कि केंद्रीय सडक़ परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा नए वाहनों की रजिस्ट्रेशन संबंधी लागू की गई स्क्रैपिंग नीति के संदर्भ में पंजाब कैबिनेट द्वारा पंजाब मोटर व्हीकल टैक्सेशन एक्ट-1924 की धारा 13 (3) के अधीन नई गाड़ियों की खरीद पर छूट देने का फ़ैसला किया गया था।

भुल्लर ने बताया कि जारी नोटिफिकेशन के अनुसार मोटर व्हीकल टैक्स में ट्रांसपोर्ट वाहन मालिकों को 15 प्रतिशत और नॉन-ट्रांसपोर्ट वाहन मालिकों को 25 प्रतिशत तक छूट मिलेगी। पर्यावरण-पक्षीय फ़ैसले से स्क्रैपिंग पॉलिसी के अधीन ट्रांसपोर्ट गाड़ियों के मालिक गाड़ी की रजिस्ट्रेशन से 8 साल तक और नॉन-ट्रांसपोर्ट गाड़ियों के मालिक 15 साल तक योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस नीति के अंतर्गत जिस समय गाड़ी को स्क्रैप किया जाएगा तो इस संबंधी स्क्रैपर द्वारा ही गाड़ी की खरीद की जाएगी। इसके उपरांत स्क्रैपर द्वारा वाहन के मालिक को सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट (वाहन जमा करवाने का सर्टिफिकेट) जारी किया जाएगा, जिसको गाड़ी के मालिक द्वारा सम्बन्धित लाइसंसिंग अथॉरिटी के पास जमा करवाने पर नई गाड़ी की रजिस्ट्रेशन के मोटर व्हीकल टैक्स में बनती छूट मिलेगी। उन्होंने बताया कि ट्रांसपोर्ट वाहन को रजिस्ट्रेशन से 8 साल तक स्क्रैप करना ऑपशनल है।

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