Last Updated: November 4, 2026

Dainik Savera Times Logo

जालंधर DCP Ankur Gupta ने कानून व्यवस्था के मद्देनज़र पार्किंगों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के दिए आदेश

January 7, 2023

जालंधर DCP Ankur Gupta ने कानून व्यवस्था के मद्देनज़र पार्किंगों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के दिए आदेश

जालंधर: डिप्टी कमिश्नर पुलिस अंकुर गुप्ता ने शहर में जनहित व कानून व्यवस्था की स्थिति के मद्देनज़र वाहन पार्किंग स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए है। डीसीपी ने बुलेट मोटर साइकिल में पटाखे आदि चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने, 5 या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने और नारेबाजी करने पर निषेधाज्ञा जारी की गई है। डीसीपी ने आदेश जारी किया है कि रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, धार्मिक स्थल, अस्पताल, भीड़भाड़ वाले बाजार व अन्य वाहन पार्किंग स्थल आदि में सीसीटीवी कैमरे लगाए बिना वाहन पार्किंग का संचालन नहीं करेंगे।

इसके अलावा उन्होंने किसी भी प्रकार के हथियार जैसे बेसबॉल, धारदार हथियार या किसी भी घातक हथियार को वाहन में रखने पर प्रतिबंध लगा दिया है। किसी भी प्रकार का जुलूस निकालने, कार्यक्रम/जुलूस में हथियार ले जाने, पांच या अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने और किसी भी प्रकार के नारे लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सभी मैरिज पैलेसों/होटलों के बैंक्वेट हालों में जनता द्वारा हथियार ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। मैरिज पैलेस/बैंक्वेट हॉल में सीसीटीवी कैमरे लगाने की जिम्मेदारी होगी।

डिप्टी कमिश्नर पुलिस ने सभी गांवों में रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक ठीकरी पहरा लगाने का आदेश दिया है। उन्होंने पंचायतों से कहा कि जो लोग रात्रि पहरा करेगें, उनकी जानकारी अपने क्षेत्र के संबंधित एसएचओ को दी जाए। किसी भी होटल/मोटल/गेस्ट हाउस और सराय आदि के मालिक/मैनेजर किसी भी व्यक्ति/यात्री को बिना उसकी पहचान के ठहरने की जगह नहीं देंगे। होटल/मोटल/गेस्ट हाउस और लॉज आदि में ठहरने वाले प्रत्येक व्यक्ति/यात्री का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया फोटो पहचान पत्र, उस व्यक्ति/यात्री द्वारा स्व-सत्यापित फोटोकॉपी को रिकॉर्ड के रूप में रखा जाएगा।

खबरें और भी हैं...

Copyright © 2025 Dainik Savera Times. All rights reserved.
ऐप खोलें