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बेटी का कत्ल करने वाले सब इंस्पेक्टर पिता और हेड कॉन्स्टेबल चाचा को उम्र कैद की सजा

बल्लभगढ़ (कुलवीर दीवान): ऑनर किलिंग के मामले में फरीदाबाद की जिला अदालत ने पिता और चाचा को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इन दोनों ने मिलकर पुत्री कोमल की चुन्नी से गला दबाकर हत्या की थी। जिसके बाद पंखे से लटका कर आत्महत्या साबित करने की कोशिश की गई थी। आपको बता दें कि.

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बल्लभगढ़ (कुलवीर दीवान): ऑनर किलिंग के मामले में फरीदाबाद की जिला अदालत ने पिता और चाचा को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इन दोनों ने मिलकर पुत्री कोमल की चुन्नी से गला दबाकर हत्या की थी। जिसके बाद पंखे से लटका कर आत्महत्या साबित करने की कोशिश की गई थी। आपको बता दें कि पिता थाना जीआरपी बल्लभगढ़ में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात था वहीं चाचा ओल्ड फरीदाबाद थाने में बतौर हेड कॉन्स्टेबल कार्यरत था।

यह मामला 18 मार्च 2021 का है। मृतका के पति सागर ने 18 मार्च को थाना सिटी बल्लभगढ़ में शिकायत दी थी। अपनी पत्नी की हत्या के लिए उसके पिता और चाचा को दोषी बताया था। 8 फरवरी को मृतका कोमल ने परिवार की मर्जी के खिलाफ सागर नामक युवक से शादी की थी। बाद में पुलिस प्रोटक्शन लिया था। शादी के संबंध में पता चलने पर परिवारिक सदस्यों ने 15 मार्च 2021 को शादी करवाना तय किया। 19 फरवरी को सगाई भी की गई थी। बाद में परिवार में किसी की मृत्यु का बहाना बनाकर शादी को टाल दिया गया। मृतका को अपने परिजनों पर शक हुआ तो उसने अपनी एक सहेली और सागर को मैसेज कर इस बारे में बताया था। इस मामले में 33 गवाह बनाए गए जिसके बाद अदालत ने दोनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है।

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