Last Updated: September 23, 2026

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UAE Re-entry permit: 6 महीने से अधिक बाहर रहने वालों को सहूलियत, फिर से कर सकते हैं आवेदन

February 17, 2023

UAE Re-entry permit: 6 महीने से अधिक बाहर रहने वालों को सहूलियत, फिर से कर सकते हैं आवेदन

संयुक्त अरब अमीरात में कई ऐसे रेजीडेंसी वीसा होल्डर्स हैं जो यूएई से 6 महीना से अधिक बाहर थे, वह अब अरब में लौट रहे हैं। अब नया दोबारा एंट्री परमिट जारी किया गया है, जिसकी मदद ऐसे लोगों को मिल रही है।बताते चलें कि जनरली ऐसा होता है कि अगर कोई प्रवासी यूएई से लगातार 180 दिन के लिए बाहर रहता है तो तो उसका residency visa अपने आप कैंसिल हो जाता है। लेकिन अब नए नियम के मुताबिक उस प्रवासी को ऐसी स्थिति में एंट्री के लिए फिर से आवेदन करना सकते हैं।इस re-entry permit सेवा का लाभ उठाने के लिए यात्रियों को प्रति महीना Dh100 का शुल्क लगाया जाएगा। वहीं ICA भी Dh150 का शुल्क लगा सकती है। ट्रैवल एजेंट भी अपना शुल्क ले सकते हैं।

परमिट के लिए यात्रियों को Emirates ID और पासपोर्ट के साथ वैध कारण भी बताना होगा जिसकी वजह से वह परमिट के लिए आवेदन कर रहे हैं। ICP ने कहा है इसके लिए यूएई से बाहर रहते हुए ही आवेदन करना होगा और 30 दिन के अंदर यूएई में प्रवेश करना होगा।

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