चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सचिव अब पीएमएलए कानून के दायरे में
May 5, 2023
नयी दिल्ली: चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए), कंपनी सचिव (सीएस) और कॉस्ट अकाउंटेंट को धनशोधन निवारक अधिनियम (पीएमएलए) के दायरे में शामिल किया गया है। इससे पांच तरह के वित्तीय लेनदेन में उनकी भूमिका पर नजर रहेगी।वित्त मंत्रालय ने इस सप्ताह बुधवार को एक अधिसूचना जारी कर सीए, सीएस और कॉस्ट अकाउंटेंट को पांच तरह के वित्तीय लेनदेन में पीएमएलए के दायरे में शामिल किए जाने की जानकारी दी। इसके मुताबिक अपने ग्राहकों की तरफ से बैंक खातों का प्रबंधन और उनकी संपत्तियों की खरीद-बिक्री पर पीएमएलए कानून के दायरे में उनकी भूमिका को परखा जाएगा।
इस अधिसूचना के मुताबिक, अचल संपत्ति की खरीद और बिक्री, ग्राहक के पैसे, प्रतिभूतियों या अन्य संपत्तियों का प्रबंधन, बैंक, बचत या प्रतिभूति खातों का प्रबंधन, कंपनियों के निर्माण, परिचालन या प्रबंधन के लिए अंशदान की देखरेख और कंपनियों, एलएलपी या ट्रस्ट का गठन, परिचालन या प्रबंधन के साथ व्यापारिक संस्थाओं की खरीद और बिक्री जैसे वित्तीय लेनदेन पीएमएलए के दायरे में रखे गए हैं।चार्टर्ड अकाउंटेंट निकाय आईसीएआई ने एक बयान में कहा कि इस अधिसूचना के बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट अब खास तरह के लेनदेन की जानकारी देने वाले बन गए हैं। लेकिन इस भूमिका के लिए उन्हें सभी लेनदेन से जुड़े ग्राहकों का केवाईसी रखने के अलावा पूरा रिकॉर्ड भी रखना होगा। आईसीएआई ने कहा कि वह अपने सदस्यों को इस बदलाव के अनुरूप ढालने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाएगा।