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हत्या के आरोप में पांच दोषियों को उम्रकैद

हिसार: हरियाणा में हिसार के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विवेक सिंगल की जिला अदालत ने हत्या के मामले में मंगलवार पांच आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषियों को अलग अलग-अलग जुर्माना भी लगाया है। दोषियों में चमारखेड़ा निवासी मन्दीप, सोनू, रवि और नरेश शामिल हैं।.

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हिसार: हरियाणा में हिसार के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विवेक सिंगल की जिला अदालत ने हत्या के मामले में मंगलवार पांच आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषियों को अलग अलग-अलग जुर्माना भी लगाया है। दोषियों में चमारखेड़ा निवासी मन्दीप, सोनू, रवि और नरेश शामिल हैं। वहीं पांचवां दोषी नाबालिग है। हिसार जिला के उकलाना थाना पुलिस ने इस संबंध में एक नवम्बर 2018 को मामला दर्ज किया था।

अदालत में चले अभियोग के अनुसार गांव चमारखेड़ा निवासी बलबीर सिंह ने वारदात वाले दिन पुलिस को बयान देकर बताया था कि वह खेती करता है। वह रात को आठ बजे भाई हरपाल के घर के बाहर गली में खड़ा था। भाई का 16 साल का बेटा सुनील और गांव का कुलदीप गली में बेंच पर बैठे थे। इसी दौरान मंदिर वाली गली की तरफ से पांच युवक आए। इनमें सोनू, मन्दीप और अन्य थे। उन्होंने आते ही सुनील और कुलदीप के साथ झगड़ा करना शुरु कर दिया। दो युवकों ने सुनील को पकड़ लिया और उस पर चाकू से वार कर दिया जिसमें उपचार के दौरान सुनील की मौत हो गई।

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