पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गिरफ्तारी के दो दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने किया रिहा

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गिरफ्तारी के दो दिन बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने रिहा कर दिया है। चीफ जस्टिस की अगुआई वाली तीन जजों की बेंच ने इमरान खान की गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताते हुए नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो से कहा इमरान को रिहा करें। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने सुनवाई के.

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गिरफ्तारी के दो दिन बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने रिहा कर दिया है। चीफ जस्टिस की अगुआई वाली तीन जजों की बेंच ने इमरान खान की गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताते हुए नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो से कहा इमरान को रिहा करें। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने सुनवाई के दौरान कहा सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट या किसी भी अदालत से किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। आप अदालत की तौहीन नहीं कर सकते। अपनी रिहाई के बाद इमरान ने कहा मेरी गिरफ्तारी ऐसे की गई, जैसे मैं कोई आतंकी हूं। मुझे डंडों से पीटा गया।

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