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सेबी ने राणा कपूर को 2.22 करोड़ रुपये के भुगतान का नोटिस भेजा

July 26, 2023

सेबी ने राणा कपूर को 2.22 करोड़ रुपये के भुगतान का नोटिस भेजा

नयी दिल्ली: बाजार नियामक सेबी ने यस बैंक के पूर्व प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) राणा कपूर को बैंक के एटी-1 बॉन्ड की गलत बिक्री करने के मामले में 2.22 करोड़ रुपये का भुगतान करने का मंगलवार को नोटिस भेजा। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने नोटिस में कहा है कि 15 दिन के भीतर इस राशि का भुगतान नहीं करने पर कपूर की संपत्तियों एवं बैंक खातों को कुर्क कर लिया जाएगा।

यह मामला यस बैंक के अधिकारियों की तरफ से खुदरा निवेशकों को एटी-1 बॉन्ड की गलत बिक्री करने से संबंधित है। आरोप है कि बैंक अधिकारियों ने निवेशकों को इस बॉन्ड से जुड़े जोखिम के बारे में नहीं बताया था। ये बॉन्ड 2016 से लेकर 2019 के दौरान बेचे गए थे। सेबी ने कपूर के खिलाफ यह नोटिस सितंबर, 2022 में लगाए गए जुर्माने की राशि जमा न किए जाने पर भेजा है। उस समय सेबी ने कपूर पर दो करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। जुर्माना न जमा किए जाने पर सेबी ने ब्याज और वसूली लागत को भी जोड़कर कपूर को 15 दिन के भीतर 2.22 करोड़ रुपये का भुगतान करने को कहा है।

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