उदयपुरअनुसूचित जाति विकास कोष एवं वाल्मीकि समुदाय विकास कोष के तहत प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में बैंकों से ऋण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को स्वरोजगार के लिये औजार एवं टूलकिट आदि के 5 हजार रुपये की सहायता दी जाएगी। अनुजा निगम के परियोजना प्रबंधक गिरीश भटनागर ने बताया कि इस योजना में वर्ष 2023-24 में ऋण प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति एवं वाल्मीकि समुदाय के लाभार्थी जो अपने स्वरोजगार में औजारों का उपयोग करते हैं, ऐसे पात्र ऋणियों द्वारा औजार खरीदने का मूल बिल एवं औजारों के साथ खुद का फोटो प्रस्तुत करने पर अधिकतम 5 हजार रुपये की सहायता राशि उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से जमा करायी जायेगी।
उन्होंने यह भी बताया कि प्रार्थी राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। अनुसूचित जाति एवं वाल्मीकि समुदाय के बीपीएल या समकक्ष वार्षिक आय (शहरी क्षेत्र के लिये 60120 रुपये एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिये 54300 रुपये निर्धारित है) वाले लाभार्थी पात्र होंगे।