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उप्र: प्रतापगढ़ जिले की एक अदालत ने चार साल पुराने हत्या के मामले में दो आरोपियों को मिली उम्रकैद की सजा

प्रतापगढ़: उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की एक अदालत ने चार साल पुराने हत्या के एक मामले में दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने दोनों दोषियों पर 40-40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, जिला सत्र न्यायाधीश अब्दुल शाहिद की अदालत ने फरवरी 2019.

प्रतापगढ़: उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की एक अदालत ने चार साल पुराने हत्या के एक मामले में दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने दोनों दोषियों पर 40-40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, जिला सत्र न्यायाधीश अब्दुल शाहिद की अदालत ने फरवरी 2019 में निखिल नामक व्यक्ति की हत्या के मामले में चंदन तिवारी और सौरभ ंिसह को शुक्रवार को दोषी ठहराया।

चंदन और सौरभ ने आपसी रंजिश के चलते निखिल की गोली मारकर हत्या कर दी थी। निखिल के पिता की शिकायत पर दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। जिला शासकीय अधिवक्ता योगेश शर्मा ने बताया कि मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने चंदन और सौरभ को उम्रकैद की सजा सुनाई तथा उन पर 40-40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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