Last Updated: October 1, 2026

Dainik Savera Times Logo

न्यायाधीश के पास ट्रम्प के डीसी मामले से हटने का कोई वैध आधार नहीं है : अमेरिकी न्याय विभाग

September 15, 2023

न्यायाधीश के पास ट्रम्प के डीसी मामले से हटने का कोई वैध आधार नहीं है : अमेरिकी न्याय विभाग

वाशिंगटनः अमेरिका का न्याय विभाग पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा वर्ष 2020 के चुनाव के नतीजों को पलटने की साजिश रचने के आरोप संबंधी मामले की सुनवाई कर रहीं न्यायाधीश को अयोग्य ठहराने के प्रयासों को चुनौती दे रहा है। विशेष वकील जैक स्मिथ की टीम के अभियोजकों ने बृहस्पतिवार देर रात अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि अमेरिकी जिला न्यायाधीश तान्या चुटकन के पास खुद को मामले से अलग करने का कोई वैध आधार नहीं था। ट्रम्प के वकीलों ने इस सप्ताह की शुरुआत में लंबी-चौड़ी दलीलें पेश की थी, जिसमें चुटकन से संबंधित मामले की सुनवाई से अलग हटने का आग्रह किया गया था। ट्रम्प के वकीलों ने महिला न्यायाधीश की उन टिप्पणियों का हवाला दिया था कि महिला न्यायाधीश ने छह जनवरी, 2021 को ‘यूएस कैपिटल’ में हुए दंगे से संबंधित पृथक मामलों में ट्रम्प के खिलाफ टिप्पणियां की थीं। वकीलों का कहना था कि न्यायाधीश पूर्व राष्ट्रपति के प्रति पहले से ही पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं।

न्याय विभाग ने कहा है कि ट्रम्प के वकीलों ने जिस बयान का उल्लेख किया है वह संबंधित न्यायाधीश का अपना काम है। विभाग का कहना है कि सवाल करना और दलीलों को खारिज करना न्यायाधीश का काम है। विभाग के वकीलों ने कहा है कि न्यायाधीश चुटकन ने यह नहीं कहा कि छह जनवरी 2021 की घटनाओं के लिए ट्रम्प कानूनी या नैतिक रूप से दोषी थे या वह दंडित होने के पात्र थे।

अभियोजकों ने लिखा,यद्यपि प्रतिवादी अन्यथा दावा करने की कोशिश करता है, न्यायालय के जिन बयानों के बारे में वह शिकायत करता है वे मूल अंतन्र्यायिक बयान हैं-ऐसे बयान जो न्यायालय ने अपने आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करते हुए, उसके समक्ष तर्कों के सीधे जवाब में दिए थे, और अदालत के ज्ञन और अनुभव से प्राप्त किए गए थे।’’ सुनवाई से अलग होने के उच्च मानक को देखते हुए ट्रम्प के न्यायाधीश के सुनवाई से हटाने के प्रयास में सफल होने की संभावना न के बराबर है। न्यूयॉर्क में एक पृथक मुकदमे का सामना कर रहे ट्रम्प को वहां के एक न्यायाधीश को सुनवाई से अलग कराने का उनका प्रयास विफल रहा है।

खबरें और भी हैं...

Copyright © 2025 Dainik Savera Times. All rights reserved.
ऐप खोलें