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तेलंगाना की राज्यपाल ने बीआरएस उम्मीदवारों के एमएलसी नामांकन खारिज किए

हैदराबाद: तेलंगाना में बीआरएस सरकार और राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन के बीच चल रही अनबन जगजाहिर है। राज्यपाल ने सोमवार को राज्यपाल कोटे के तहत विधान परिषद के लिए बीआरएस द्वारा भेजे गए दोनों नामांकन खारिज कर दिए।उन्होंने राज्य मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव से भी आग्रह किया कि वे संविधान के अनुच्छेद 171(5) के तहत.

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हैदराबाद: तेलंगाना में बीआरएस सरकार और राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन के बीच चल रही अनबन जगजाहिर है। राज्यपाल ने सोमवार को राज्यपाल कोटे के तहत विधान परिषद के लिए बीआरएस द्वारा भेजे गए दोनों नामांकन खारिज कर दिए।उन्होंने राज्य मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव से भी आग्रह किया कि वे संविधान के अनुच्छेद 171(5) के तहत पदों को भरने के लिए ऐसे राजनीतिक रूप से जुड़े व्यक्तियों को नामित करने से बचें, जो इसके उद्देश्यों और अधिनियमन को विफल करते हैं।

बीआरएस सरकार ने दासोजू श्रवण कुमार और कुर्रा सत्यनारायण की उम्मीदवारी को नामांकित किया था।संविधान का अनुच्छेद 171(5) राज्यपाल को साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और सामाजिक सेवा में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले सदस्यों को विधान परिषद में नामित करने का अधिकार देता है।राज्यपाल के एक बयान में कहा गया है कि धारा 8 से 11 (ए) में उल्लिखित अयोग्यताएं विधान परिषद में नामांकित होने पर स्पष्ट रूप से लागू होती हैं।मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री को भेजे गए बयान में कहा गया है, ‘हमारे राज्य में कई प्रतिष्ठित गैर-राजनीतिक रूप से संबद्ध लोग हैं, जो संविधान के अनुच्छेद 171 (5) के तहत निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। नामांकन के लिए निर्धारित पदों को भरने के लिए राजनीतिक रूप से संबद्ध व्यक्तियों पर विचार करना अनुचित है, क्योंकि ऐसे में किसी क्षेत्र में विशेष ज्ञान और अनुभव वाले लोगों की योग्यता और योगदान की मान्यता खत्म हो जाएगी।

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