Last Updated: October 19, 2026

Dainik Savera Times Logo

दिवाली पर पटाखे बेचने और चलाने संबंधी DCP ने दिए ये आदेश, पढ़े पूरी खबर

November 8, 2023

दिवाली पर पटाखे बेचने और चलाने संबंधी DCP ने दिए ये आदेश, पढ़े पूरी खबर

जालंधर : दिवाली पर पटाखे बेचने और चलाने संबंधी डिप्टी कमिश्नर पुलिस जगमोहन सिंह ने फौजदारी संहिता की धारा 144 अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश दिए है कि कोई भी व्यक्ति लाइसेंस वाले स्थानों के इलावा कहीं भी पटाखे नहीं बेच सकेगा। साथ ही कमिश्नरेट जालंधर की सीमा में कहीं भी बिना लाइसेंस वाली दुकानों के पटाखे नहीं बेचे जाएंगे।

डिप्टी कमिश्नर पुलिस ने आदेशों में कहा है कि अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों जैसे साइलैंस जोन के नजदीक पटाखे नहीं चलाए जाएंगे। सुच्ची गांव की सीमा और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम और एच.पी.सी.एल. प्लांट से 500 गज की दूरी तक पटाखे नहीं चलाए जा सकेगें। उन्होंने यह भी निर्देश दिए है कि खिलौनो और इलैक्ट्रानिक दिखने वाले पटाखों पर पूरी तरह से रोक लगाई जाती है।

लाइसैंस होल्डर को केवल लाइसेंस प्राप्त पटाखा फैक्ट्री या कंपनी से मंजूरशुदा पटाखे बेचने की अनुमति होगी जबकि विदेशी पटाखों की इजाजत नहीं होगी जो लोगों के जीवन और स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करते है। आदेशों में कहा गया है कि विदेशी पटाखों पर पाबंदी का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

आदेशों में लडी वाले पटाखों जैसे कि पटाखों के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर भी पूरी तरह से रोक लगाई गई है, जो हवा, आवाज प्रदूषण और ठोस कूडे की समस्या का कारण बनते है। आदेशों के अनुसार लाइसैंस होल्डर विदेशी मूल के पटाखे न तो रखेगा, न बेचेगा और न ही प्रदर्शित करेगा।

पटाखे चलाने का निर्धारित समय:-
दिवाली पर पटाखें चलाने का समय रात 8 बजे से 10 बजे तक तय किया गया है। क्रिसमस और नए साल दौरान रात 11.55 बजे से 12.30 बजे तक पटाखे चलाए जा सकते है। गुरुपर्व पर पटाखे चलाने का निर्धारित समय सुबह 4 बजे से 5 बजे तक और रात 9 बजे से 10 बजे तक होगा। ये आदेश 09.11.2023 से 08.05.2024 तक लागू रहेंगे।

We are now on WhatsApp. Click to Join

खबरें और भी हैं...

Copyright © 2025 Dainik Savera Times. All rights reserved.
ऐप खोलें