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रैपर हनी सिंह को High Court से बड़ी राहत, जानिए क्या है मामला?

December 5, 2023

रैपर हनी सिंह को High Court से बड़ी राहत, जानिए क्या है मामला?

चंडीगढ़ (नीरू) : पंजाबी सिंगर और रैपर हनी सिंह (Honey Singh) को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पंजाब सरकार ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab and Haryana High Court) को सूचित किया कि उसने यूट्यूब पर अपलोड किए गए एक अश्लील गीत को गाने के लिए रैपर यो यो हनी सिंह, जिसका वास्तविक नाम हिरदेश सिंह है, के खिलाफ दर्ज एफआईआर में रद्दीकरण रिपोर्ट दायर करने का फैसला किया है।

हाईकोर्ट के समक्ष मामले की सुनवाई के दौरान, पंजाब सरकार के वकील ने प्रस्तुत किया कि एक रद्दीकरण रिपोर्ट तैयार की गई थी और उच्च अधिकारियों की मंजूरी के लिए लंबित पड़ी हुई थी। “उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान याचिका निरर्थक हो गई है।

हालाँकि, बाद के चरण में यदि याचिकाकर्ता हनी सिंह को दोषी ठहराते हुए सीआरपीसी की धारा 173 (2) के तहत रिपोर्ट दायर की जानी है, तो उसे कानून के अनुसार उपलब्ध उपायों का लाभ उठाने के लिए सात दिन का नोटिस दिया जाएगा।

हाईकोर्ट ने मामले का निपटारा करते हुए आदेश दिया है। जस्टिस जसजीत सिंह बेदी ने हनी सिंह द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश पारित किए। 4 सितंबर, 2013 को हनी सिंह ने एचसी के समक्ष एक याचिका दायर की थी जिसमें अश्लील गाने गाने के लिए उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने के निर्देश देने की मांग की गई थी।

क्या है मामला?
17 मई 2013 को नवांशहर पुलिस ने हनी सिंह पर अश्लील गाना गाने का मामला दर्ज किया था। उन पर आईपीसी की धारा 294 (सार्वजनिक स्थान पर दूसरों को परेशान करने के लिए अश्लील हरकतें और गाने) के तहत मामला दर्ज किया गया था। यह मामला ‘हेल्प’ नामक एनजीओ द्वारा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बाद दर्ज किया गया था। इस मामले में एनजीओ ने आरोप लगाया था कि रैपर ने ‘मैं हूं बालात्कारी’ गाना गाया था। हनी सिंह इसे गलत बताते हुए दावा कर रहे थे कि उन्होंने ऐसा कोई गाना नहीं गाया है और उन्हें इस मामले में फंसाया गया है। उन्होंने कोर्ट के सामने यह भी कहा था कि वह गाने के बोल की निंदा करते हैं। उन्होंने बताया कि यह गाना फरवरी 2008 से यूट्यूब पर मौजूद है।

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