निर्भय इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एजुकेशन, फर्म का लाइसेंस ADC ने किया रद्द

एसएएस नगर : पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6 (1) (ई) के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट विराज श्यामकरन तिडके द्वारा निर्भय इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एजुकेशन फर्म का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट विराज श्यामकरन तिड़के ने बताया कि निर्भय इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एजुकेशन एससीएफ.

एसएएस नगर : पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6 (1) (ई) के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट विराज श्यामकरन तिडके द्वारा निर्भय इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एजुकेशन फर्म का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट विराज श्यामकरन तिड़के ने बताया कि निर्भय इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एजुकेशन एससीएफ नंबर 23, फर्स्ट फ्लोर, फेज-7, मोहाली की मालिक गुरप्रीत कौर को आईईएलटीएस के कंसल्टेंसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए लाइसेंस जारी किया गया था, जो 22 नवंबर 2022 को खत्म हो चुका है।

अतिरिक्त उपायुक्त ने आगे कहा कि उक्त फर्म को लाइसेंस नवीनीकरण के लिए अधिनियम/नियमों के अनुसार दो महीने पहले सहायक दस्तावेजों के साथ आवेदन जमा नहीं करने के लिए लाइसेंसधारी को नोटिस जारी करते हुए स्पष्टीकरण के साथ उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था। उन्होंने कहा कि कार्यालय के पते और आवासीय पते पर पंजीकृत डाक से भेजा गया पत्र लावारिस टिप्पणी के साथ वापस कर दिया गया। लेकिन काफी देर बाद भी कोई जवाब नहीं मिला। फर्म द्वारा पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6 (1) (ई) के प्रावधानों का उल्लंघन करने के कारण उक्त फर्म को तत्काल प्रभाव से लाइसेंस संख्या 112/एमसी-2 दिनांक 23.10.2017 जारी किया गया है।

उन्होंने बताया कि अधिनियम के अनुसार उक्त लाइसेंसधारी/फर्म/साझेदारी अथवा उसके लाइसेंसधारी/निदेशक/फर्म किसी भी प्रकार की शिकायत आदि के लिए हर प्रकार से जिम्मेदार होंगे तथा उसकी क्षतिपूर्ति के लिए भी जिम्मेदार होंगे।

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