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सावधान! फेक GST बिल की ऐसे करें पहचान…आसान भाषा में समझें

नई दिल्ली: गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) लागू हुए 6 साल पूरे हो चुके हैं। लेकिन, आज भी देश में फेक GST बिल का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे देश को ही नहीं, बल्कि ग्राहक को इनपुट क्रेडिट लेने में दिक्कत हो सकती है। ऐसे में हर किसी को फेक GST की पहचान करना.

नई दिल्ली: गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) लागू हुए 6 साल पूरे हो चुके हैं। लेकिन, आज भी देश में फेक GST बिल का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे देश को ही नहीं, बल्कि ग्राहक को इनपुट क्रेडिट लेने में दिक्कत हो सकती है।

ऐसे में हर किसी को फेक GST की पहचान करना जरूर आना चाहिए। सबसे पहले आपको GST बिल का फॉर्मेट चेक करना चाहिए।15 डिजिट के GST नंबर पर शुरुआत के दो डिजिट में स्टेट कोड होता है।

बाकी के 10 डिजिट में दुकानदार का पैन नंबर और 13वां पैन धारक की इकाई संख्या होता है। इसके बाद 14वां अंक ‘Z’ अक्षर, और 15वां अंक ‘चेकसम डिजिट’ होता है। अगर ये फॉर्मेट सही है तो फिर आप GST की वेबसाइट पर जाकर बिल को चेक कर सकते हैं।

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