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Chandigarh Mayor Election : Supreme court ने अगले आदेश तक चंडीगढ़ MC के बजट सत्र पर लगी रोक, 12 फरवरी को होगी अगली सुनवाई

February 5, 2024

Chandigarh Mayor Election : Supreme court ने अगले आदेश तक चंडीगढ़ MC के बजट सत्र पर लगी रोक, 12 फरवरी को होगी अगली सुनवाई

चंडीगढ़ (अजय झा) : सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव कराने वाले रिटर्निंग ऑफिसर की आलोचना की और कहा कि यह स्पष्ट है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने मतपत्रों को विकृत कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है, “क्या वह इसी तरह से चुनाव आयोजित करते हैं? यह लोकतंत्र का मजाक है। यह लोकतंत्र की हत्या है। हम हैरान हैं। इस आदमी पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। क्या यह रिटर्निंग ऑफिसर का व्यवहार है?” कोर्ट ने निर्देश दिया कि चंडीगढ़ निगम की आगामी बैठक स्थगित रहेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा की अगले आदेश तक चंडीगढ़ MC के बजट सत्र पर रोक लग दी गई हैं। इस मामले में 12 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। कोर्ट ने आदेश दिया कि मेयर चुनाव के पूरे रिकॉर्ड को जब्त कर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के पास रखा जाए और मतपत्र और वीडियोग्राफी को संरक्षित किया जाए।

बता दें, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा चंडीगढ़ नगर निगम (CMC) के नतीजों पर रोक लगाने से के इनकार के खिलाफ इंडिया ब्लॉक के मेयर पद के उम्मीदवार कुलदीप कुमार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हाेनी थी। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ट्रिपल बैंच ने सुनवाई की हैं। आप इंडिया गठबंधन के कुलदीप कुमार ने दायर की याचिका, उधर बीजेपी के मेयर बने मनोज सोनकर ने केविएट दाखिल की है। I.N.D.I.A यानी AAP-कांग्रेस के संयुक्त कैंडिडेट कुलदीप कुमार ने यह याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने भाजपा के नए चुने मेयर मनोज सोनकर को हटाकर दोबारा चुनाव की मांग की है। याचिका में दलील दी गई है कि चुनाव अधिकारी अनिल मसीह द्वारा वोटो की गिनती में हेराफेरी की गई है।

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