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युवक को जान से मारने के मामले में पीड़ित पक्ष को मिला इंसाफ, आरोपियों को उम्र कैद की सजा

युवक को जान से मारने के मामले में पीड़ित पक्ष को मिला इंसाफ

पलवल: जिले में एडीजे राजेश गर्ग की अदालत ने हत्या के एक मामले में दो आरोपितों के उम्र कैद की सजा सुनाई है। मामला 21 नवंबर 2020 का है। मृतक अर्जुन का शव सिटी थाना क्षेत्र में परशुराम कॉलोनी के पीछे खेतों में पड़ा मिला था।

उससे एक दिन पूर्व दो युवक मृतक के घर पर जाकर जान से मारने की धमकी देकर आए थे। जिसके आधार पर धमकी देने वाले योगेश और मंगल के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत सिटी थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था।

आज माननीय राजेश गर्ग की अदालत द्वारा तीन साल पांच माह चले केस में दोनों दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। वही हत्या के अन्य केस में अदालत में पहुंची महिला रज्जो ने अदालत के फैसले को सुनने के बाद कहा कि अदालत का फैसला बहुत अच्छा है उसे भी न्याय की उम्मीद जगी है।

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