Last Updated: October 7, 2026

Dainik Savera Times Logo

मानहानि मामला में न्यायालय ने चाईबासा अदालत में राहुल गांधी की पेशी पर लगाई रोक

April 26, 2024

मानहानि मामला में न्यायालय ने चाईबासा अदालत में राहुल गांधी की पेशी पर लगाई रोक

रांची: कांग्रेस नेता राहुल गांधी को झारखंड उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को मानहानि मामले में उनके खिलाफ सांसद-विधायक अदालत (एमपी-एमएलए कोर्ट) में की जा रही कार्यवाही पर रोक लगा दी है।

चाईबासा जिले की सांसद-विधायक अदालत ने 27 फरवरी को गांधी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था। इसे रोकने के लिए कांग्रेस नेता ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।

वर्ष 2019 में एक चुनाव अभियान के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए चाईबासा के प्रताप कुमार ने राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था।

कुमार ने चाईबासा में मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष दायर अपनी याचिका में कहा कि गांधी की टिप्पणियां अपमानजनक थीं और जानबूझकर शाह की छवि को खराब करने के लिए की गई थीं।

मामला विशेष सांसद-विधायक अदालत (एमपी-एमएलए कोर्ट) में है। अदालत ने अप्रैल 2022 में राहुल गांधी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था। राहुल गांधी चाईबासा अदालत में पेश नहीं हुए, जिसके बाद 27 फरवरी को अदालत ने उनके खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। इसके बाद कांग्रेस नेता ने अपने वकील के माध्यम से चाईबासा अदालत में एक याचिका दायर कर पेशी से छूट की मांग की।

अदालत ने याचिका खारिज कर दी जिसके बाद उन्होंने झारखंड उच्च न्यायालय का रुख किया। एक पखवाड़े बाद मामले की फिर सुनवाई होगी।

खबरें और भी हैं...

Copyright © 2025 Dainik Savera Times. All rights reserved.
ऐप खोलें