नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में अपने वकीलों के साथ हर सप्ताह 2 अतिरिक्त ऑनलाइन बैठक करने की अनुमति देते हुए कहा कि विशेष परिस्थितियों में विशेष उपायों की जरूरत होती है। केजरीवाल को कथित आबकारी घोटाला मामले में जेल नियमों के अनुसार अब तक सप्ताह में 2 बार अपने वकीलों से मुलाकात की अनुमति थी। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने निष्पक्ष सुनवाई और प्रभावी कानूनी प्रतिनिधित्व के उनके मौलिक अधिकार को ध्यान में रखते हुए केजरीवाल को राहत प्रदान की। केजरीवाल के वकील ने कहा कि वह देशभर में लगभग 35 मामलों का सामना कर रहे हैं और निष्पक्ष सुनवाई के लिए उन्हें वीडियो कांफ्रैंस के जरिए अपने वकीलों के साथ 2 अतिरिक्त बैठक करने की जरूरत है। ईडी और तिहाड़ जेल के अधिकारियों के वकीलों ने इस याचिका का कड़ा विरोध किया।
वहीं, दिल्ली की एक विशेष कोर्ट ने वीरवार को सीबीआई की ओर से दर्ज दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार के एक मामले में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की अवधि आगामी 8 अगस्त तक बढ़ा दी। ईडी की ओर से दर्ज धनशोधन के एक अन्य मामले में मुख्यमंत्री की हिरासत 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई। केजरीवाल को तिहाड़ जेल से वीडियो कांफ्रैंसिंग के राऊज एवेन्यू स्थित विशेष जज के समक्ष पेश किया गया।
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