अंबाला: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट वासु रंजन शांडिल्य ने आज शंभू बॉर्डर केस में सुनवाई क दौरान सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई कि शंभू बॉर्डर को खोला जाए और सुप्रीम कोर्ट में वासु रंजन शांडिल्य ने कहा कि पंजाब और हरियाणा प्रशासन शंभू बॉर्डर खोलने को लेकर गंभीर नहीं है जबकि शंंभू बॉर्डर फरवरी 2024 से बंद होने के कारण अंबाला के दुकानदारों की हालत दयनीय हो चुकी है। एडवोकेट वासु रंजन शांडिल्य ने कहा कि हालांकि सुप्रीम कोर्ट में पंजाब सरकार ने कहा कि किसान आंशिक तौर पर शंभू बॉर्डर खोलने को तैयार हैं। वहीं एडवोकेट वासु रंजन शांडिल्य ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 12 अगस्त को पंजाब हरियाणा सरकारों को किसानों से बात करने के आदेश दिए थे लेकिन 9 दिन तक दोनों सरकारों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर कोई किसानों से बातचीत नहीं की बल्कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से एक दिन पहले पंजाब व हरियाणा सरकार ने किसानों से बात की।
वासु रंजन ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि शंभू बॉर्डर को तुरंत खोलने के आदेश दिए जाए इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आश्वस्त किया कि 2 सितंबर की सुनवाई पर बड़ा फैसला लिया जाएगा। वहीं एडवोकेट वासु रंजन शांडिल्य ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मांग रखी कि जब तक पंजाब व हरियाणा प्रशासन किसानों से रोजाना मीटिंग करें ताकि जल्द से जल्द शंभू बॉर्डर खुल सके। वासु रंजन शांडिल्य ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट शंभू बॉर्डर खुलवाने को लेकर गंभीर है और उम्मीद है कि 2 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट शंभू बॉर्डर खोलने को लेकर बड़ा फैसला ले सकती है। वासु रंजन शांडिल्य ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अंबाला के दुकानदार, रेहड़ी फड़ी वाले व व्यापारी भुखमरी के कगार पर हैं।