पाकिस्तान अदालत ने भगत सिंह और उनके सहयोगियों से जुड़े न्यायिक रिकॉर्ड की मांग को किया खारिज

पाकिस्तान की एक अदालत के रजिस्ट्रार कार्यालय ने बृहस्पतिवार को भगत सिंह और उनके सहयोगियों राजगुरु व सुखदेव से जुड़े न्यायिक रिकॉर्ड की मांग करने वाले एक गैर-लाभकारी फाउंडेशन के अनुरोध को खारिज कर दिया। ‘भगत सिंह मेमोरियल फाउंडेशन पाकिस्तान’ के अध्यक्ष इम्तियाज राशिद कुरैशी ने लाहौर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार कार्यालय में एक आवेदन दायर.

पाकिस्तान की एक अदालत के रजिस्ट्रार कार्यालय ने बृहस्पतिवार को भगत सिंह और उनके सहयोगियों राजगुरु व सुखदेव से जुड़े न्यायिक रिकॉर्ड की मांग करने वाले एक गैर-लाभकारी फाउंडेशन के अनुरोध को खारिज कर दिया। ‘भगत सिंह मेमोरियल फाउंडेशन पाकिस्तान’ के अध्यक्ष इम्तियाज राशिद कुरैशी ने लाहौर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार कार्यालय में एक आवेदन दायर किया था। जिसमें उन्होंने लाहौर हाईकोर्ट के तीन सदस्यीय विशेष न्यायाधिकरण से 7 अक्तूबर, 1930 के न्यायिक रिकॉर्ड की मांग की थी। रजिस्ट्रार कार्यालय ने कहा कि जब तक लाहौर हाईकोर्ट खुद आदेश नहीं देता, तब तक वे फाउंडेशन को रिकॉर्ड प्रदान नहीं कर सकते।

 

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