Last Updated: October 5, 2026

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भारत निर्वाचन आयोग की ओर से पंजाब की चार विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव का कार्यक्रम जारी

October 17, 2024

भारत निर्वाचन आयोग की ओर से पंजाब की चार विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव का कार्यक्रम जारी

चंडीगढ़: पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी सिबिन सी ने बताया है कि भारत निर्वाचन आयोग ने पंजाब के चार निर्वाचन क्षेत्रों 10-डेरा बाबा नानक, 44-चब्बेवाल (एस.सी.), 84-गिद्दड़बाहा और 103-बरनाला के लिए उपचुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया है। अधिक जानकारी देते हुए सिबिन सी ने बताया कि चुनावों के लिए गजट अधिसूचना 18 अक्टूबर, 2024 को जारी की जाएगी और नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। उन्होंने बताया कि नामांकन भरने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर (शुक्रवार) होगी, और नामांकन पत्रों की जांच 28 अक्टूबर (सोमवार) को की जाएगी, जबकि नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर (बुधवार) है।

सिबिन सी ने बताया कि 13 नवंबर (बुधवार) को मतदान होगा और 23 नवंबर (शनिवार) को मतगणना के बाद परिणाम घोषित किया जाएगा। उपचुनाव संपन्न होने की अंतिम तिथि 25 नवंबर (सोमवार) है। उन्होंने बताया कि मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। सिबिन सी ने बताया कि 18 अक्टूबर 2024 से 25 अक्टूबर 2024 तक सार्वजनिक छुट्टियों को छोड़कर, बाकी सभी निर्धारित दिनों में संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों के पास सुबह 11:00 बजे से शाम 3:00 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं। उल्लेखनीय है कि नामांकन पत्र फॉर्म 2B में भरे जाने हैं। वर्णनीय है कि खाली फॉर्म संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के पास उपलब्ध हैं। टाइप किए गए नामांकन पत्र भी स्वीकार किए जाएंगे, बशर्ते वे निर्धारित प्रारूप में हों।

उन्होंने कहा कि तीसरे शनिवार यानी 19 अक्टूबर, 2024 को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 के तहत छुट्टी नहीं है। इसलिए 19 अक्टूबर, 2024 को नामांकन पत्र रिटर्निंग अधिकारी के पास भरे जा सकते हैं। उन्होंने आगे बताया कि 20 अक्टूबर, 2024 को रविवार होने के कारण नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 के तहत छुट्टी रहेगी। इसलिए इस दिन नामांकन पत्र दाखिल नहीं किए जा सकेंगे। मुख्य चुनाव अधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 15 अक्टूबर, 2024 (मंगलवार) को उपचुनाव की घोषणा के साथ ही चार जिलों – गुरदासपुर, होशियारपुर, श्री मुक्तसर साहिब और बरनाला में आचार संहिता लागू हो गई है, जो कि चुनाव प्रक्रिया के संपन्न होने अर्थात 25 नवंबर, 2024 तक लागू रहेगी।

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