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पंजाब सरकार जाएगी सुप्रीम कोर्ट, नगर निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट के निर्देशों को देगी चुनौती

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से जारी आदेश की कॉपी का सरकार अध्ययन कर रही है।

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Punjab government Municipal Elections: पंजाब में निकाय चुनाव करवाने के मामले को लेकर पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। सरकार वार्डों के परिसीमन के बाद ही चुनाव करवाना चाहती है। इसके लिए सरकार की ओर से जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से जारी आदेश की कॉपी का सरकार अध्ययन कर रही है।

पंजाब के स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने मीडिया से बातचीत में सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि कई नगर निगमों और नगर परिषदों में वार्ड विभाजन हो चुका है, जबकि कुछ जगहों पर यह चल रहा है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि जनवरी और फरवरी के अंत तक यह पूरा हो जाएगा।

इससे पहले गुरुवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए पंजाब सरकार और राज्य चुनाव आयोग को अवमानना ​​का नोटिस जारी किया था। उन पर हाईकोर्ट के आदेशों का पालन न करने का आरोप है।

कोर्ट ने इससे पहले पंजाब सरकार और राज्य चुनाव आयोग को 15 दिन के अंदर निकाय चुनाव करवाने के संबंध में अधिसूचना जारी करने के आदेश दिए थे। लेकिन इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिसके बाद कोर्ट में इस संबंध में याचिका दायर की गई है। कोर्ट ने अब अपने आदेश में कहा है कि अगर 10 दिन के अंदर अधिसूचना जारी नहीं की गई तो 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और अवमानना ​​का केस भी दर्ज किया जाएगा।

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