Chandigarh Travel Agent Fraud Case: चंडीगढ़ के कनॉट प्लेस स्थित शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन स्थित वीएफएस ग्लोबल के कर्मचारी आनंद सिंह की शिकायत के बाद पुलिस स्टेशन ईओडब्ल्यू (आर्थिक अपराध शाखा) ने चंडीगढ़ के तीन ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला दर्ज किया है। मामला आईपीसी की धारा 318 (4), 338, 336 (3), 340 (2) बीएनएस के तहत दर्ज किया गया है।
पुलिस को दी गई शिकायत में शिकायतकर्ता आनंद सिंह ने आरोप लगाया है कि चंडीगढ़ के इन ट्रैवल एजेंटों ने विदेश भेजने के नाम पर कई लोगों को ठगा है। उनकी शिकायत के अनुसार, इन एजेंटों ने फर्जी दस्तावेजों और झूठे वादों के जरिए लोगों को गुमराह किया।
आरोपी ट्रैवल एजेंटों की पहचान इस प्रकार की गई है:
1. कमल कुमार: वह चंडीगढ़ के सेक्टर-40सी में एक ट्रैवल एजेंसी चलाता है।
2. अनस खान: बिशप इमिग्रेशन का मालिक, जिसका कार्यालय एससीओ 77, पहली मंजिल, सेक्टर-40सी/40बी, चंडीगढ़ में स्थित है।
3. जसप्रीत कौर: वेरासिटी ओवरसीज की संचालिका, जिसका कार्यालय चंडीगढ़ के पिकाडिली स्क्वायर मॉल की पहली मंजिल पर स्थित है।
शिकायत के अनुसार, ये एजेंट फर्जी दस्तावेज तैयार कर लोगों को विदेश भेजने के नाम पर उनसे मोटी रकम वसूलते थे। हालांकि, वीजा प्रक्रिया में मदद करने का वादा करने के बावजूद ये एजेंट अपने ग्राहकों को वांछित सेवाएं देने में विफल रहे।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने सभी संबंधित दस्तावेज और साक्ष्य एकत्र करना शुरू कर दिया है। ईओडब्ल्यू के अधिकारी आरोपियों से पूछताछ कर रहे हैं और उनके कार्यालयों की गतिविधियों की गहन जांच की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामला बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी और जालसाजी से जुड़ा हो सकता है, जिसमें दूसरे राज्यों के ट्रैवल एजेंट भी शामिल हो सकते हैं।