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सुक्खू सरकार बिजली का बकाया चुकाने में असमर्थ, हाईकोर्ट ने हिमाचल भवन बेचने की दी अनुमति

हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार को दिल्ली स्थित हिमाचल भवन को लेकर राज्य हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है।

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Sukhu Government: हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार को दिल्ली स्थित हिमाचल भवन को लेकर राज्य हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने दिल्ली स्थित हिमाचल भवन को अटैच करने के आदेश जारी किए हैं और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हिमाचल सरकार ने एक बिजली कंपनी का बकाया भुगतान नहीं किया था।

इसके लिए हाईकोर्ट ने यह आदेश जारी किए हैं और कंपनी को हिमाचल भवन की नीलामी कर अपना बकाया वसूलने की सुविधा दी है। सैली हाइड्रो पावर कंपनी नाम की इस कंपनी पर सरकार का 64 करोड़ रुपए अपफ्रंट प्रीमियम बकाया है, जिसके मामले में हाईकोर्ट ने ये आदेश जारी किए हैं।

यह राशि सैली हाइड्रो पावर कंपनी ने लाहौल स्पीति स्थित बिजली परियोजना के संचालन के लिए अपफ्रंट प्रीमियम के तौर पर राज्य सरकार के पास जमा करवाई थी। बाद में कंपनी ने यह परियोजना सरकार को वापस कर दी थी क्योंकि कंपनी का आरोप है कि सरकार ने परियोजना के संचालन के लिए जरूरी सुविधाएं मुहैया नहीं करवाईं।

ऐसे में सरकार की ओर से कंपनी को अपफ्रंट प्रीमियम की राशि वापस नहीं की गई, जिसके बाद कंपनी ने इस मामले को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अब कोर्ट ने कंपनी के हित में फैसला देते हुए दिल्ली में स्थित हिमाचल प्रदेश की संपत्ति हिमाचल भवन को अटैच करने का आदेश दिया है।

साथ ही कोर्ट ने चौसठ करोड़ रुपये की ब्याज राशि चुकाने का भी आदेश दिया है। इस मामले में अब अगली सुनवाई छह दिसंबर को होनी है। राज्य सरकार ने 2009 में लाहौल स्पीति में सेली कंपनी को 320 मेगावाट की बिजली परियोजना आवंटित की थी और यह पूरा मामला इसी से जुड़ा है। इसे लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने एक बार फिर राज्य सरकार पर निशाना साधा है।

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