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Supreme Court : पहले छात्रा से किया रेप फिर उतार दिया मौत के घाट… अब SC ने आरोपी की सजा पर लगाई रोक

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी मंगलवार को रेप और मर्डर के आरोपी के फैसले पर विचार करते हुए उसकी सजा पर रोक लगा दी है। आरोपी ने झारखंड में एक 19 साल की इंजीनियरिंग की छात्रा के साथ पहले बलात्कार किया फिर उसकी हत्या कर दी थी। आइए जानते है इस पूरे.

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी मंगलवार को रेप और मर्डर के आरोपी के फैसले पर विचार करते हुए उसकी सजा पर रोक लगा दी है। आरोपी ने झारखंड में एक 19 साल की इंजीनियरिंग की छात्रा के साथ पहले बलात्कार किया फिर उसकी हत्या कर दी थी। आइए जानते है इस पूरे मामले को विस्तार से…

दरअसल, यह मामला 15 दिसंबर 2016 का है, जब राहुल कुमार उर्फ राहुल राज नामक बिहार के नवादा जिले के युवक ने एक 19 साल की इंजीनियरिंग की छात्रा के साथ पहले बलात्कार किया फिर उसके बाद  गला घोंट कर मौत के घाट उतार दिया था। इस घटना के तीन साल बाद दिसंबर 2019 में निचली अदालत ने आरोपी राहुल कुमार उर्फ राहुल राज को मौत की सजा सुनाई थी। वहीं इस पूरे मामले को देखते हुए झारखंड हाई कार्ट ने भी 9 सितंबर 2023 को निचली अदालत के फैसले को सही ठहराते हुए सजा की पुष्टि की थी ।

हालांकि, आज न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति पंकज मिथल और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने इस पूरे मामले को देखते हुए निचली अदलात और हाई कोर्ट के रिकॉर्ड की अनुवादित प्रति मांगी है। इसके साथ ही अदालत ने यह भी कहा है कि मृत्युदंड की तामील पर अभी रोक रहेगी।

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