कोलकाता: पश्चिम बंगाल की एक पॉक्सो अदालत ने शुक्रवार को 19 वर्षीय मुस्तकीन सरदार को 05 अक्टूबर को दक्षिण 24 परगना जिले के कुलतली में 10 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म और हत्या के लिए मौत की सजा सुनाई।
दक्षिण 24 परगना जिले के बरुईपुर की पॉक्सो अदालत ने गुरुवार को सरदार को अपराध के लिए दोषी ठहराया था। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि आरोपी को जघन्य घटना के 62 दिनों के भीतर मृत्युदंड दिया गया है। उन्होंने कहा, “महज दो महीने में इस तरह के मामले में दोषसिद्धि और मृत्युदंड राज्य के इतिहास में अभूतपूर्व है।” उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा, “मैं राज्य पुलिस और अभियोजन प्रक्रिया में शामिल सभी लोगों को इस उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए बधाई देती हूं। सरकार महिलाओं के खिलाफ अपराधों के प्रति शून्य सहिष्णुता रखती है और यह सुनिश्चित करना जारी रखेगी कि न्याय में न तो देरी हो और न ही इनकार किया जाए।