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खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता न होने पर किया जुर्माना, वसूले 15 लाख रुपए

गुणवत्ता साइन नहीं पाई गई ऐसे व्यापारियों को 10 हजार रुपए से लेकर 75 हजार रुपए तक का जुमार्ना किया गया है।

कुल्लू : अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव के दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा अनेक व्यापारिक प्रतिष्ठानों में दबिश दी गई थी और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच के लिए सैंपल लिए गए थे। जिनकी गुणवत्ता साइन नहीं पाई गई ऐसे व्यापारियों को 10 हजार रुपए से लेकर 75 हजार रुपए तक का जुमार्ना किया गया है।

खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा समय समय पर व्यापारिक प्रतिष्ठानों में पहुंच कर खाद्य पदार्थों की जांच की जाती है और उनके सैंपल लेकर उनकी गुणवत्ता की जांच के लिए लैब में भेजा जाता है। जिनकी गुणवत्ता ठीक नहीं पाई जाती उन्हें नियमानुसार जुमार्ना किया जाता है। ऐसे ही व्यापारिक प्रतिष्ठानों के मालिकों को सही गुणवत्ता न पाए जाने के कारण लाखों रुपए का जुमार्ना किया गया है।

गत दिनों खाद्य सुरक्षा विभाग जिला कुल्लू द्वारा कुल्लू बाजार, भून्तर, सैंज, व्यासामोड़, कटराई, बंजार, आनी, बजौरा आदि जगहों से विभिन्न खाद्य पदार्थों के नमूने जांच के लिए गए थे, जिनमें मसाले, बादाम, काजू, पिस्ता, मूंगफली, दूध, सूजी, बूंदी, आटा और पौश्टिक औषधी इत्यादि शामिल थे।

सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा विभाग भविता टंडन ने बताया कि जिनके सेंपल जांच में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए। सम्बंधित शिकायत पत्र जिला दण्डाधिकारी कुल्लू की अदालत में दायर किए गए थे। उक्त अदालत द्वारा इन मामलों में 5,15,000/- रुपए (पांच लाख पन्द्रह हजार रुपए) का जुमार्ना लगाया गया है। इनमें परचून दुकानदारों को 10 हजार रुपए तथा थोक विक्रेताओं को 50 हजार तथा एक को 75 हजार रुपए तक का जुमार्ना लगाया गया है।

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