Last Updated: October 24, 2026

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BBC इंडिया पर FEMA उल्लंघन के आरोप में ED ने 3.44 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया

February 22, 2025

BBC इंडिया पर FEMA उल्लंघन के आरोप में ED ने 3.44 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया

नेशनल डेस्क : दो साल पहले फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (FEMA) के तहत बीबीसी इंडिया के खिलाफ विदेशी मुद्रा उल्लंघनों के आरोप में कार्रवाई शुरू करने के बाद, शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने इस प्रसारक पर 3.44 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही, ED ने बीबीसी के तीन निदेशकों पर 1.14 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

BBC का बयान, आदेश अभी तक नहीं मिला

वहीं इस पर प्रतिक्रिया देते हुए, बीबीसी के एक प्रवक्ता ने PTI को बताया कि न तो बीबीसी वर्ल्ड सर्विस (WS) इंडिया और न ही उसके निदेशकों को अब तक यह निर्णय आदेश प्राप्त हुआ है। प्रवक्ता ने कहा, “बीबीसी सभी देशों में नियमों के तहत काम करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिनमें भारत भी शामिल है। हम जब आदेश प्राप्त करेंगे तो उसे सावधानीपूर्वक समीक्षा करेंगे और उसके बाद उचित कदम उठाएंगे।”

ED का एक्शन और पहले की कार्रवाई

आपको बता दें कि ED की यह कार्रवाई 4 अगस्त 2023 को बीबीसी WS इंडिया, इसके तीन निदेशकों और इसके वित्त प्रमुख को जारी किए गए शो-कॉज नोटिस के बाद की गई है। नोटिस में FEMA नियमों के कई उल्लंघनों का हवाला दिया गया था। यह जांच आयकर विभाग द्वारा फरवरी 2023 में बीबीसी के दिल्ली कार्यालय में सर्वेक्षण करने के बाद शुरू की गई थी।

बीबीसी WS इंडिया के खिलाफ आरोप

PTI की रिपोर्ट के अनुसार, बीबीसी WS इंडिया, जिसे 100 प्रतिशत FDI कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया गया है, ने भारतीय नियमों के बावजूद पूरी विदेशी स्वामित्व के साथ काम करना जारी रखा। भारतीय नियमों के अनुसार, डिजिटल मीडिया कंपनियों के लिए सरकार की मंजूरी मार्ग के तहत 26 प्रतिशत FDI की सीमा है, जो कि सितंबर 2019 में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) द्वारा जारी प्रेस नोट 4 में निर्धारित किया गया था।

जुर्माना और दंड की राशि

कुल जुर्माना 3,44,48,850 रुपये है, इसके साथ ही 15 अक्टूबर 2021 से लेकर जब तक अनुपालन नहीं होता तब तक प्रति दिन 5,000 रुपये का अतिरिक्त दंड लगाया जाएगा। तीन निदेशकों, गाइल्स एंटनी हंट, इंदु शेखर सिन्हा और पॉल माइकल गिबन्स को उनके द्वारा कंपनी के संचालन की देखरेख करने के कारण 1,14,82,950 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

आयकर विभाग की पहले की कार्रवाई

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने पहले यह कहा था कि बीबीसी की विभिन्न संस्थाओं द्वारा रिपोर्ट की गई आय और लाभ “उनके संचालन के पैमाने के अनुसार उचित नहीं हैं”, और आरोप लगाया कि कुछ भुगतानों पर सही तरीके से कर नहीं लगाया गया था। आयकर कार्रवाई के बाद, बीबीसी ने भारतीय अधिकारियों के साथ पूरी तरह से सहयोग करने की अपनी प्रतिबद्धता जताई थी और कहा था, “हमें उम्मीद है कि यह मामले जल्द से जल्द हल हो जाएं।”

बीबीसी इंडिया पर आरोप है कि उसने भारतीय नियमों के खिलाफ जाकर विदेशी निवेश की सीमा का उल्लंघन किया। ED की इस कार्रवाई के बाद, बीबीसी ने अपना पक्ष रखने के लिए समय लिया है, और मामले को ठीक से हल करने की उम्मीद जताई है।

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