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दोस्ती हुई शर्मसार, 7 लोगों ने छात्रा के साथ 16 महीने तक किया रेप… दर्ज हुआ FIR

नेशनल डेस्क : गुजरात से एक बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 20 साल की लड़की के साथ 7 लोगों ने ब्लैकमेल कर 16 महीने तक रेप किया। आइए जानते हैं इस खबर का विस्तार से…  इंस्टाग्राम पर हुई थी लड़के से दोस्ती… दरअसल, यह पूरा मामला गुजरात के बनासकांठा.

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नेशनल डेस्क : गुजरात से एक बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 20 साल की लड़की के साथ 7 लोगों ने ब्लैकमेल कर 16 महीने तक रेप किया। आइए जानते हैं इस खबर का विस्तार से…

 इंस्टाग्राम पर हुई थी लड़के से दोस्ती…

दरअसल, यह पूरा मामला गुजरात के बनासकांठा जिले से सामने आया है, जहां एक 20 साल की लड़की के साथ विशाल शामल नाम के एक लड़के ने इंस्टाग्राम पर दोस्ती की है। पुलिस ने बताया कि साल 2023 में लड़की पालनपुर में एक कॉलेज शुरू हुआ था, इसी बीच लड़की की दोस्ती विशाल नाम के लड़के से हुई थी। जिसके कुछ दिन बाद ही विशान ने लड़की को एक होटल में रुकने के लिए बुलाया। वहीं लड़के ने चालाकी से लड़की के कपड़े पर इडली गिरा दी और उसे साफ करने के लिए एक कमरे में ले गया।वहीं जब लड़की अपना कपड़ा बदल रही थी, तभी विशाल ने चुपके से लड़की का एक वीडियो बना लिया।

लड़के ने किया था ब्लैकमेल…

पुलिस ने बताया कि इस मामले में सोमवार को मामला दर्ज किया गया था। दर्ज रिपोर्ट के अनुसार जब लड़की ने वीडियो बनाने का विरोध किया तो आरोपी विशाल ने चेतावनी देते हुए कहा कि वह इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर कर देगा। जिसके बाद विशाल ने नवंबर 2023 से फरवरी 2025 के बीच अलग-अलग जगहों पर खुद को और अपने दोस्तों के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए लड़की को मजबूर किया। पुलिस ने बताया कि सबसे पहले विशाल शामल बेरा नाम के लड़के ने अपने साथी के खिलाफ ब्लैकमेल कर वीडियो बनाया था और फिर अपने अन्य छह दोस्तों के साथ भी लगातार दुष्कर्म कर रहा था। पीड़िता ने साहसिक कदम उठाकर पुलिस से संपर्क किया और 6 नामजद और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज करवाई। उनमें विशाल शामलभाई बेरा, राहुल शामलभाई फॉफ, दीपक नरसंगभाई फॉफ, शुभम घेमरभाई भूतड़िया, आशीष शामलभाई फॉफ और जिगर गलबाभाई बोका का नाम शामिल है।

आरोपियों की तलाश में है पुलिस 

पुलिस ने दुष्कर्म और आपराधिक धमकी जैसी गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है और इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री के प्रसारण से संबंधित मामला भी दर्ज किया गया है, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 के तहत आता है। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है, और इस तरह के मामलों में जल्दी से कार्रवाई की आवश्यकता होती है ताकि न्याय मिल सके और पीड़िता को राहत मिले। उम्मीद है कि आरोपी जल्दी ही पकड़े जाएंगे और कानून के मुताबिक सजा मिलेगी।

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