Last Updated: September 23, 2026

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Odisha में अवैध बंदूक कारखाना पर कार्रवाई, 4 अंतरराज्यीय अपराधी गिरफ्तार

March 14, 2025

Odisha में अवैध बंदूक कारखाना पर कार्रवाई, 4 अंतरराज्यीय अपराधी गिरफ्तार

भुवनेश्वर : ओडिशा पुलिस के विशेष कार्य बल (एसटीएफ) ने एक अवैध बंदूक कारखाने को जब्त किया है और अवैध आग्नेयास्त्रों के निर्माण तथा रखने के आरोप में चार अंतरराज्यीय अपराधियों को गिरफ्तार किया है।

एसटीएफ सूत्रों ने बताया कि शुक्रवार को कटक जिले के बयालिसी मौजा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत बड़ा धुलेश्वर में कुछ अंतरराज्यीय अपराधियों द्वारा अवैध आग्नेयास्त्रों के निर्माण और रखने के बारे में खुफिया जानकारी के आधार पर, एसटीएफ अधिकारियों की एक टीम ने कटक यूपीडी पुलिस की सहायता से 13 मार्च की तड़के छापेमारी की।

छापेमारी के दौरान, एसटीएफ टीम ने कटक जिले के बड़ा धुलेश्वर गांव में शरत चंद्र यादव के घर के अंदर चल रही एक अवैध हथियार निर्माण इकाई की खोज की। परिसर की तलाशी लेने पर भारी मात्रा में आग्नेयास्त्र निर्माण सामग्री बरामद की गयी और उसे जब्त कर लिया गया, जिसमें सात मिमी पिस्तौल के 29 बैरल के हिस्से, सात मिमी पिस्तौल के 80 हिस्से, सात मिमी पिस्तौल की 14 स्लाइड, सात मिमी पिस्तौल की 36 ग्रिप, सात मिमी पिस्तौल की 15 बैरल और 14 लोहे की सलाखें शामिल हैं।

विभिन्न औजारों से भरा एक टूलबॉक्स

इसके अतिरिक्त, लोहे की फाइल, हथौड़े, पेचकस, रिंच, प्लायर्स, ड्रिल, टेप मापक और अन्य उपकरण जैसे विभिन्न औजारों से भरा एक टूलबॉक्स भी जब्त किया गया। एसटीएफ टीम ने एक लीड मशीन, एक मिलिंग मशीन जिसमें, एक ड्रिलिंग मशीन जिसमें मोटर, एक ग्राइंडर मशीन जिसमें मोटर लगी हुई है और कई अन्य उपकरण बरामद किए।

छापेमारी के दौरान चार अंतरराज्यीय अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जिनकी पहचान पश्चिम बंगाल के हावड़ा से मोहम्मद आजम, बिहार से मोहम्मद आबिद हुसैन और मोहम्मद समसेर आलम और कटक जिले के बेलीसी मौजा से शरत चंद्र यादव के रुप में हुई है। उन्हें कटक के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (जेएमएफसी) की अदालत में भेजा जा रहा है।

एसटीएफ ने शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 25(1-एए)/27 के साथ धारा 111(2)(बी) और 111(3)/61(2) बीएनएस-2023 के तहत मामला दर्ज किया है और जांच जारी है। एसटीएफ सूत्रों के अनुसार, आरोपी मोहम्मद समसेर आलम पहले बिहार के मुंगेर जिले में शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 25(ए-ए)/25(1-एए)/25(1-बी)/26(आई)(ढ्ढढ्ढ)/35 के तहत एक मामले में शामिल था। पश्चिम बंगाल के हावड़ा के आरोपी मोहम्मद आजम की पहले भी एक हत्या के मामले में संलिप्तता रही है।

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