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मजीठिया से जुड़ी कंपनियों में ‘संदिग्ध वित्तीय लेनदेन’ हुआ: SIT 

SIT on Majithia Case : पंजाब पुलिस के विशेष जांच दल (SIT) ने मादक पदार्थ से संबंधित 2021 के मामले में शिरोमणि अकाली दल (SAD) के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया से पूछताछ की। वहीं, एक वरिष्ठ अधिकारी ने दावा किया कि उन्हें पूर्व मंत्री और उनके परिवार से जुड़ी कंपनियों में ‘‘संदिग्ध वित्तीय लेनदेन’’ का पता.

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SIT on Majithia Case : पंजाब पुलिस के विशेष जांच दल (SIT) ने मादक पदार्थ से संबंधित 2021 के मामले में शिरोमणि अकाली दल (SAD) के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया से पूछताछ की। वहीं, एक वरिष्ठ अधिकारी ने दावा किया कि उन्हें पूर्व मंत्री और उनके परिवार से जुड़ी कंपनियों में ‘‘संदिग्ध वित्तीय लेनदेन’’ का पता चला है।अधिकारियों ने बताया कि पटियाला जिले में विशेष जांच दल के समक्ष पेश होने के बाद मजीठिया से सात घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की गई।
SIT के सदस्य और भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के अधिकारी वरुण शर्मा ने बताया कि अकाली दल के नेता को 18 मार्च को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया है। राज्य के पूर्व मंत्री को उप महानिरीक्षक (रोपड़ रेंज) एच.एस. भुल्लर के नेतृत्व में SIT ने पटियाला स्थित पुलिस लाइन में तलब किया था। SIT के सदस्य शर्मा ने पटियाला में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उन्होंने इस मामले में विदेश में वित्तीय लेनदेन का पता लगाने के लिए जांच बढ़ा दी है।
शर्मा ने दावा किया कि SIT ने मजीठिया और उनके परिवार से जुड़ी कंपनियों से जुड़े ‘‘संदिग्ध वित्तीय लेनदेन’’ का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि कथित अपराध के समय इन कंपनियों में भारी मात्रा में नकदी जमा की गई थी तथा लेनदेन का संबंध विदेशी कंपनियों से भी पाया गया है। शर्मा ने बताया कि इस मामले के चार आरोपियों में से तीन विदेश में हैं और SIT उन्हें वापस लाने के लिए ‘ब्लू कॉर्नर’ नोटिस जारी करने सहित हर संभव प्रयास कर रही है।
उन्होंने बताया कि उक्त मामले में देश और विदेश में हुए सभी वित्तीय लेन-देन की गहन जांच की जा रही है। शर्मा ने बताया कि मजीठिया से उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार पूछताछ की गई। अकाली दल के नेता SIT के समक्ष पेश होने के लिए सुबह करीब 11 बजे पुलिस लाइन पहुंचे। इस मामले के संबंध में SIT  ने पहले भी मजीठिया से पूछताछ की थी। उच्चतम न्यायालय ने चार मार्च को मजीठिया को SIT के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया था। यह आदेश पंजाब सरकार द्वारा यह कहे जाने के बाद आया था कि मजीठिया जांच में सहयोग करने से इनकार कर रहे हैं।

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